
केशकाल/महफूज़ अली–माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन मे सचिव पर्यावरण एवं संरक्षण छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त कलेक्टरों एवं एसपी को पत्र लिखकर शादी पार्टी एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में बजाए जाने वाले लाउडस्पीकरों को लेकर आदेश जारी किया है जिसमें मापदंड के हिसाब से ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति होगी किसी भी गाड़ियों में अगर डीजे बॉक्स बजता हुआ पाया जाता है तो प्रथम बार डीजे एवं साउंड बॉक्स को जप्त कर हिदायत दी जाएगी और दूसरी बार इस गाड़ी पर अगर डीजे बॉक्स बजता हुआ पाया जाता है तो गाड़ी को जप्त कर उसका परमिट कैंसिल करने का आदेश शासन के द्वारा जारी किया गया है ।स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, हॉस्पिटल के 100 मीटर के दायरे में अगर किसी भी प्रकार का स्पीकर बॉक्स बजता पाया जाता है तो उसे जप्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी राज्य शासन की तरफ से दिए गए हैं साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी के फोन कॉल का इंतजार ना कर कर स्वेच्छा से आप कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी समस्त जिला कलेक्टरों, एस पी एवं जिला अधिकारियों को मिली हुई है!
देखिए सरकारी आदेश–



