महफूज़ अली/केशकाल–छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम 1959 के अनुसार गुमास्ता एक्ट के तहत प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में सप्ताह में एक दिन दुकान व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने का नियम है। वर्तमान में केशकाल नगर की सभी छोटी, बड़ी किराना दुकान शनिवार के दिन बंद रहती हैं लेकिन अब नगर पंचायत केशकाल ने एक आदेश जारी किया है कि प्रत्येक शनिवार नगर क्षेत्र की समस्त व्यापारिक गतिविधियां दुकान बंद रहेगी उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर श्रम विभाग के द्वारा अनुशंसात्मक कार्यवाही व्यापारियों के खिलाफ की जाएगी इस आदेश के तहत अब प्रत्येक शनिवार केशकाल नगर क्षेत्र की समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान छोटी और बड़ी दुकान पूर्णतः बंद रहेगी। देखिए आदेश


