June 21, 2025 6:46 PM

*निकाय एवं निवेश में अवैध भवनों का होगा नियमितीकरण*

*इमरान पारेख कोण्डागांव मोबाइल 7389472222*

*नियमितीकरण हेतु नगरीय निकायों में जमा किये जा सकेंगे आवेदन*

*कोण्डागांव, 22 सितम्बर 2022/* नगरीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र अंतर्गत 14 जुलाई 2022 से पूर्व निर्मित अवैध भवनों का नियमितीकरण किया जाना है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2002 संशोधित अधिनियम 2022 की 14 जुलाई 2022 को अधिसूचना घोषित की गई है। जिसके अनुसार इस अधिनियम की धारा 02 के तहत नगर तथा ग्राम निवेश के अंतर्गत कोण्डागांव, फरसगांव एवं केशकाल के निवेश क्षेत्र में 14 जुलाई 2022 से पूर्व निर्मित हुए या अस्तित्व में आये अवैध निर्माण एवं भवन अनुज्ञा जो बिना अनुमति अथवा अनुज्ञा से विचलन कर निर्माण किए गए हैं। उन भवनों का नियमितीकरण करने का प्रवधान किया गया है। इन क्षेत्रो में अवैध भवनों का नियमित करने नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भवनो के आवेदन संबधित नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव, नगर पंचायत फरसगांव एवं नगर पंचायत केशकाल में प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसे भवन जो नगरीय निकाय क्षेत्र के बाहर है किंतु नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र के भीतर है। उनके लिए आवेदन नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त कर वहॉ जमा किये जा सकते हैं।

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