
*विश्रामपुरी सहायक शिक्षिका सुनिता मरकाम को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) (एक)(दो)एवं (तीन) के विपरित कार्य करना बताया गया।* 

इमरान पारेख कि खबर
13 दिसंबर को यहा मामला सामने आया था | सबसे पहले हमने इस मामले को उजागर किया था | और आज दिनांक 23/01/2023 को जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पटेल ने विभागीय जांच के दौरान आरोप को सत्य पाया और लिखित सूचना जारी कर ,सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) (एक)(दो)एवं (तीन) के विपरित कार्य करना बताया | और छात्रावास सह अधिक्षिका को सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 9 (1) क के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है |
खंड शिक्षा अधिकारी कवंल सिंह पोया बङे राजपुर ने छात्राओं, छात्रावास कर्मचारियों, पालकों तथा ग्रामीणों के द्वारा किये शिकायतों को आधार मान कर कन्या छात्रावास अधीक्षिका सुनिता मरकाम को तत्काल पद भार मुक्त करते हुए , सहायक शिक्षिका कल्पना नाग को आश्रम अधिक्षिका के पदभार कि कमान सौंपा गया था |और सुनीता मरकाम को प्राथमिक पाठशाला कोंगेरा में पदस्थ किया गया था |
आपको बता दें कि इसी छात्रावास की चार छात्राओं को अज्ञात युवती के द्वारा रात्रि करीब 8:00 बजे के आसपास अपने स्कूटी मोटरसाइकिल में बिठा कर ले जा रही थी जिसे पेंड्रावंड के ग्रामीणों ने धर दबोचने का मामला भी सामने आया था | यह मामला भी अभी तक अधर में लटका हुआ है |

