छत्तीसगढ़ में यात्री बसों के लिये नई गाइडलाइन हुई जारी।बसो में किराया सूची चस्पा करना हुआ अनिवार्य। परमिट से ज्यादा सवारी पर होगी कार्यवाही।

महफूज़ अली/कोंडागांव/16अक्टूबर2026–

नई किराया सूची जारी बिना एसी एवं एसी बसों के लिए अलग किराया शुरू के 5km का 10रुपये एवं प्रत्येक km का 1.75रुपये किया गया है किराया निर्धारित।

महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रखना होगा।आरक्षण वर्ग के लिए 25%सीट आरक्षित रखना अनिवार्य।

बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर के लिए ड्रेस कोड के साथ नेम प्लेट में होना अनिवार्य हुआ।बिना लाइसेंस वाले कंडक्टरों पर होगी सख्त कार्यवाही।

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छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों के सुचारू संचालन और सुरक्षा के लिए अक्टूबर 2026 में जारी की गई नवीनतम गाइडलाइन और नियमों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

1. किराया दरों में संशोधन और नई अधिसूचना (अक्टूबर 2026)

डीजल की कीमतों और वाहनों के रखरखाव के खर्च को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने अंतरशहरी यात्री बसों के लिए संशोधित किराए की नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं:
• साधारण बसें: शुरुआती 5 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया ₹10 तय किया गया है, जिसके बाद प्रति किलोमीटर ₹1.75 की दर से किराया लिया जाएगा.
• डीलक्स बसें: शुरुआती 5 किमी के लिए ₹12 और उसके बाद ₹2.20 प्रति किलोमीटर.
• AC और स्लीपर सेवाएं: प्रथम 5 किलोमीटर के लिए ₹12 और उसके बाद ₹3.20 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित है.
• अपवाद: शहरों के भीतर चलने वाली सिटी बसें इस बढ़े हुए किराए के दायरे से बाहर रहेंगी.

2. विशिष्ट श्रेणियों को किराए में 100% की पूरी छूट

नई गाइडलाइन में सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कुछ विशेष श्रेणियों के लिए निःशुल्क यात्रा (एक अटेंडेंट के साथ) का प्रावधान अनिवार्य किया गया है:
• शत-प्रतिशत दृष्टिबाधित (Blind) और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति.
• दोनों पैरों से दिव्यांग (Locomotor disability) नागरिक.
• 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक.
• HIV पीड़ित व्यक्ति.
• नोट: इसके अलावा, जिला कलेक्टर और एसपी द्वारा प्रमाणित नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को 50% किराए की छूट दी जाएगी.

3. महिला व दिव्यांगों के लिए सीट आरक्षण

• महिलाओं के लिए आरक्षण: प्रत्येक यात्री बस में 25% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है.
• दिव्यांगों के लिए सीट: बसों में दिव्यांग यात्रियों के लिए कम से कम 3 सीटें आरक्षित रखनी होंगी.
• इस आरक्षण की जानकारी बस के भीतर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित (लिखी हुई) होनी चाहिए.

4. परिचालन एवं यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य नियम

• प्रिंटेड टिकट अनिवार्य: हर यात्री को बस नंबर, रूट, कुल दूरी और निर्धारित किराए की पूरी जानकारी के साथ मशीन से प्रिंटेड टिकट देना अनिवार्य है.
• स्टाफ का नियम: बस के चालक (ड्राइवर) और परिचालक (कंडक्टर) का यूनिफॉर्म और नेमप्लेट युक्त पहचान पत्र (ID Card) पहनना अनिवार्य है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद बिना वैध लाइसेंस वाले कंडक्टरों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है.
• सुरक्षा उपकरण: सभी यात्री बसों में आपातकालीन निकास (Emergency Exit), सुचारू रूप से कार्य करता हुआ अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher), फर्स्ट एड बॉक्स और इमरजेंसी लाइट की उपस्थिति अनिवार्य है.
• ओवरलोडिंग पर प्रतिबंध: परमिट क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर स्टेज कैरिज परमिट रद्द करने के साथ प्रति अतिरिक्त यात्री ₹200 का जुर्माना लगाया जाएगा।

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